नई दिल्ली:EPFO की ओर से ज्यादा पेंशन (Higher EPS Pension) पाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पेश आ रही कुछ समस्याओं के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें तीन मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। पहला, हायर पेंशन के लिए जॉइंट एप्लिकेशन जमा कराने के बाद क्या होगा। दूसरा, जॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म में कोई गलती होने पर क्या होगा। तीसरा, यदि ऍप्लॉयर यानी कंपनी ने जॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म को मंजूरी नहीं दी है तो फिर क्या किया जाएगा। ज्यादा पेंशन (Higher EPS Pension) पाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई है।
डेटा में मिसमैच होने पर क्या होगा
ऐसा हो सकता है कि EPFO के पास उपलब्ध डेटा और नियोक्ता और कर्मचारी की ओर से दी गई जानकारी में कोई मेल न हो। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि बेमेल होने की स्थिति में, EPFO की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा। सही जानकारी देने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा।
जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी की ओर से अप्रूव नहीं है तब क्या?
जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म ऍम्पलॉयर की ओर से अनुमोदित ना होने की स्थिति में ऍम्पलॉयर को अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य मुहैया कराने या किसी भी गलती को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा मौका एक महीने की अवधि के लिए होगा और इसकी सूचना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाएगी।