भोपाल
मध्यप्रदेश में इस साल करीब 24 हजार शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर हुए हैं। शिक्षकों को बिना कहीं भटके सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिला है। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि नई जगह पोस्टिंग की पूरी कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर 43118 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 9681 प्राथमिक शिक्षक, 8096 माध्यमिक शिक्षक, 3835 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य 1923 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया की विशेषता यह रही कि इसमें 70% शिक्षकों को उनके द्वारा चाहे गए पहले एवं दूसरे विकल्प वाले स्थान पर ट्रांसफर मिला है। 86% शिक्षकों को पहले से पांचवें विकल्प के बीच उपलब्ध स्थान प्राप्त हुए हैं। 944 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं। बता दें, म्यूचुअल ट्रांसफर दो कर्मचारियों की आपसी सहमति से होता है। कर्मचारी जोन बदलने के लिए आवेदन देते हैं। इस पर अमल करते हुए कर्मियों का तबादला किया जाता है।
मंत्री परमार ने कहा कि शिक्षकों से अपेक्षा है कि अब वे भी पूरी लगन और मेहनत से प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा दें और प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में गौरान्वित करें। जिन शिक्षकों को इस बार स्थानान्तरण का अवसर नहीं मिल पाया है, उनके लिए आने वाले सालों में इस प्रकार की प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ की जाएगी। पूरी पारदर्शिता के साथ विभागीय ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए विभागीय ट्रांसफर नीति की समय सारणी निर्धारित कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन लॉक किए थे। विभागीय ट्रांसफर नीति की निर्धारित समय सारणी के अनुसार 22 अक्टूबर तक ट्रांसफर आदेश जारी होने थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभागीय ट्रांसफर नीति पर कुशल क्रियान्वयन करते हुए नियत तिथि 22 अक्टूबर को शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किए जाने के आदेश जारी होते ही शिक्षकों द्वारा नेताओं और मंत्रियों के यहां लगाई अर्जी लगाई जाने लगी थी। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश तक जारी करना पड़ा था। इसमें कहा गया था कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नेता और मंत्रियों के यहां आवेदन करने से कुछ नहीं होगा।