राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा संपूण छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत् पारिवारिक आय (आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्शिक आय), परिवार (पति-पत्नि, 18 वर्श से कम आयु के आश्रित बच्चें) आय एवं निवास प्रमाण पत्र (जो तहसीलदा व उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो) को परिभाशित किया गया है। पात्रता अनुसार आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्श का होना, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के अलावा राज्य के जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत होना (पंजीयन 1 अप्रैल से 2 वर्श पुराना होना अनिवार्य) तथा परिवार के वार्शिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक न होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अपात्रता की शर्ते भी जारी की गई है। इसके अनुसार यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्ताे को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उसी सदस्य को स्वीकृत होगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराये गये सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा।
इसके अलावा आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर अपात्र होंगे। साथ ही पूर्व एवं वर्तमान मंत्रियो, राज्य मंत्रियों और संसद या विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगरनिगम के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। ऐसे पंेशन भोगी जो 10 हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं या ऐसे परिवार जिन्होने पिछले असेसमेंट इयर मे आयकर भरा हो अथवा इंजिनियर, डाक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगार भत्ता के लिए अपात्र होंगे। इस संबंध में इच्छुक आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिएhttps://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspxमें ऑनलाइन आवेदन के साथ अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। यह आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे।
जिला मुख्यालय में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत सभी 15 वार्डाे के लिए बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में किये गये आवेदन व दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्येक वार्ड के लिए एक समिति गठित की गई है, जो समय-समय पर निर्धारित तिथि व समयानुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगी। दस्तावेजों के परीक्षण का कार्य 01 से 15 वार्डों हेतु कार्यालय नगरपालिका परिषद् नारायणपुर में होगा।