नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट आज NCP नेता मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुनवाई करेगा। फैजल ने लोकसभा सचिवालय के खिलाफ याचिका दायर की है। हत्या की कोशिश के केस में 11 जनवरी को सुनवाई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी लेकिन लोकसभा सचिवालय ने सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने वाले नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया है। NCP नेता ने इसे सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर कांग्रेसियों की भी नजरें रहेंगी। क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी भी अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। राहुल को सूरत की स्थानीय अदालत ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसी के बाद राहुल की सदस्यता चली गई। उनसे सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा गया है।
सोमवार को चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ वाली बेंच के सामने फैजल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोषसिद्ध और सजा पर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद उन्हें सांसद के रूप में बहाल नहीं किया गया है। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी पीठ के सामने सुनवाई होने वाली है। इस पर बेंच ने कहा, ‘इसे (लक्षद्वीप की) विशेष अनुमति याचिका के साथ जोड़ दें।’
राहुल को नोटिस, 22 अप्रैल तक बंगला खाली करें
लोकसभा की सदस्यता रद होने के बाद अब राहुल को अपना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन का बंगला छोड़ना होगा, जो बतौर सांसद उन्हें अलॉट किया गया था। सोमवार को लोकसभा की हाउसिंग कमिटी की ओर से राहुल को नोटिस दिया गया कि 22 अप्रैल तक वह अपना सरकारी आवास खाली करें।