नई दिल्ली: मार्च का महीना आज खत्म होने वाला है। कल से अप्रैल माह की शुरुआत हो जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी होती है। ऐसे में इस माह के आपकी जेब से जुड़े कई बदलाव (Income Tax Rule Changes) होते हैं। 1 अप्रैल से टैक्स से लेकर डेट फंड तक नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यह बदलाव (Income Tax Rule Changes) सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। अगर आपका रुपये-पैसों से जुड़ा कोई काम है तो उसे फटाफट आज ही निपटा लें। आइए देखते हैं कल से क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
डेट म्यूचुअल फंड्स में लगेगा टैक्स
एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को यहां LTCG का फायदा नहीं मिलेगा। इसी फायदे के चलते ये म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हुए थे।
सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं, जॉइंट अकाउंट्स के लिए 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाएगी।
नई टैक्स व्यवस्था
नई इनकम टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोगों के पास पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इधर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
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टैक्स छूट की सीमा
एक अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो जाएगी। इससे सात लाख रुपये से कम आए वालों को टैक्स छूट का दावा करने के लिए कहीं पर निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं नए वित्त वर्ष से 5 लाख रुपये सालाना प्रीमियम से अधिक के लाइफ इंश्योंस प्रीमियम से इनकम टैक्स योग्य होगी।