राज्य शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी हैं।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में योजना के सुचारू संचालन और क्रियान्वयन के तहत कोरिया जिले में 20 क्लस्टर और सत्यापन केंद्र बनाये गए हैं जहां आवेदन व दस्तावेजों का आवेदकों की उपस्थिति में सत्यापन किया जाएगा और पात्रता निर्धारित होगी।
नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के अंतर्गत चरचा कॉलरी निवासी नीरज कुमार ने योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है। वे बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद अभी एसएससी एवं व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें हैं, जिसके लिए उन्हें अलग अलग तरह की परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री की आवश्यकता पड़ती रहती है।
कई बार आर्थिक कारणों से पुस्तकें, नोट्स खरीदने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा द्वारा शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेकर अध्ययन सामग्री जुटाने में आसानी होगी। वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं जिससे वे अपने भविष्य के लिए सक्षम हो सकें। इस पहल के लिए नीरज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद भी किया।
इसी तरह दीपक विश्वकर्मा ने भी बताया कि उन्होंने 1 अप्रैल को ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, भौतिक सत्यापन हेतु उन्हें 11 अप्रैल को बुलाया गया है। बेरोजगारी भत्ता मिलने से उन्हें पढ़ाई में लगने वाले स्टडी मटेरियल खरीदने में आसानी होगी, जिससे उनका बेहतर नौकरी का सपना पूरा होगा।
विदित हो कि योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अप्रैल माह से 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा अनुसार भत्ता 01 अप्रैल से ही देय होगा। आवेदन पश्चात दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी।
हर कलस्टर में एक सत्यापन केंद्र होगा जहां आवेदन व दस्तावेजों का आवेदकों की उपस्थिति में सत्यापन किया जाएगा। आवेदन में भरी गई सभी जानकारी व दस्तावेज निर्धारित पात्रता अनुसार सही पाए जाने पर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति हेतु आगे की कार्यवाही की जाएगी।
पात्रता की शर्तें-
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो।
साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।