लखनऊ। अब प्रदेश में भी ऑनलाइन खेल खेलना मंहगा हो गया है। इस संदर्भ में सरकार ने ऑनलाइन खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू कर दी गई है। दो अगस्त को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था।
सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कहा गया है कि अब प्रदेश में कैसिनो, घुड़दौड़,ऑनलाइन लॉटरी व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि देश से बाहर स्थित कोई भी कंपनी अगर धन लेकर किसी को ऑनलाइन खेल खेलने की सुविधा दे रही है तो भी जीएसटी लगाया जाएगा।
कारोबारियों ने इस निर्णय का विरोध किया था
जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद ऑनलाइन खेल से जुड़े कारोबारियों ने इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही मांग की थी कि 28 प्रतिशत जीएसटी को कम किया जाए। अध्यादेश जारी होने के बाद राज्यकर विभाग ने 10 प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी की साइटों पर नजर रखनी शुरू कर दी है।
विभाग एकत्र कर रहा जानकारी
इसके अलावा रमी,लूडो,कैरम,पूल व फैंटेसी खेलों की साइटों को भी विभाग ने खंगालना शुरू कर दिया है। पैसे लगाकर अपनी पसंद के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट की टीमें बनाकर ऑनलाइन मैच खेलने वालों का डाटा भी विभाग एकत्र कर रहा है।