टीकमगढ़
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21/11/22 को ऊषा लोधी पत्नी देवकी लोधी उम्र 45 साल निवासी कोटरा हाल पलेरा के द्वारा जहर खाने के उपरान्त पलेरा अस्पताल मे इलाज हेतू लाया गया था। जहां पर उक्त महिला की स्थिति को देखते हुयें उसे जिला चिकित्सालय टीकमगढ रिफर कर दिया था इलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो गई थी थाना पलेरा में मर्ग क्रमांक 56/22 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच की गई जो जांच उपरान्त अपराध क्रमांक 382/22 धारा 306,34 ताहि का आरोपी खूबचन्द्र राजपूत व अन्य 07 लोगो के विरुद्द कायम कर विवेचना मे लिया गया।
सम्पूर्ण घटना क्रम पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रिया सिंधी जतारा को अवगत करा कर मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना पलेरा से निरी त्रिवेन्द्र त्रिवेदी थाना प्रभारी पलेरा के द्वारा एक टीम गठित कर विवेचना प्रारम्भ की गई जो विवेचना के दौरान आरोपी खूबचन्द्र पिता गोरेलाल राजपूत उम्र 47 साल नि.गोवा हाल पलेरा, मुन्ना पिता टेकचन्द्र लोधी उम्र 58 साल निवासी संजयनगर, हाकिम सिंह पिता भगवंत सिंह ठाकुर उम्र 55 साल निवासी लिधौरा नजदीक टौरी को आज दिनांक 24/11/22 को दबिस देकर पलेरा से गिरफ्तार किया गया है। जिनके द्वारा उक्त महिला को लगातार प्रताडित करना स्वीकार किया है। जिन्हे माननीय न्यायालय जतारा पेश किया जाता है। शेष आरोपियो की तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही के दौरान निरी त्रिवेन्द्र त्रिवेदी थाना प्रभारी पलेरा, उनि आर.डी कुशवाहा, उनि नीतेश जैन, प्र. आर ग्यासी लाल यादव, आरक्षक संजय राजपूत, आरक्षक राजू चढार आरक्षक संजय राजपूत, आरक्षक आशुतोष तिवारी, आरक्षक प्रवीण तिवारी, म. आर. कंचन मेहरा की सराहानीय भूमिका रही है।