शिवहर—- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सवेरा स्वयंसेवी संगठन के द्वारा मध्य विद्यालय औरा प्रखंड तरियानी जिला शिवहर के प्रांगण में बच्चों के बीच पॉस्को अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी गई ।
बताया गया कि पॉस्को अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया।
भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है। बच्चों को बताया गया कि इस तरह की कोई घटना आपके साथ यह समझ में होती है तो इसकी सूचना चाइल्डलाइन नंबर 1098 को अवश्य दें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी ऑनलाइन शिकायत किया जा सकता है जिसे ईपॉक्सो के नाम से जानते हैं । इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वेबसाइट पर जाकर बाल यौन शोषण से संबंधित शिकायत किया जा सकता है ।
संतोष कुमार सामाजिक कार्यकर्ता सवेरा स्वयंसेवी संगठन के द्वारा बच्चों के अधिकार के बारे में भी बताया गया ,सरकार द्वारा संचालित परवरिश योजना कन्या विवाह योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया साथ उन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई l कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार शिक्षक गण एवं छात्र-छात्राए में भाग लिया l
संजय गुप्ता सहारा न्यूज़ नेटवर्क शिवहर