भागलपुर : जिला भू-अर्जन कार्यालय के पूर्व लिपिक सह नाजिर राकेश कुमार झा की अपील को प्रमंडलीय आयुक्त ने खारिज कर दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है।
जिलाधिकारी ने सृजन घोटाला मामले में राकेश कुमार झा को 31 मार्च को बर्खास्त कर दिया गया था। जिलाधिकारी के फैसले के विरोध में राकेश ने प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की थी।
दलील सुनने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने राकेश की अपील को खारिज कर दिया है। अपील खारिज होने के बाद राकेश के पास हाई कोर्ट में अपील दायर करने का रास्ता बचा है।
राकेश कुमार झा पर क्या आरोप है?
सृजन घोटाला उजागर होने के बाद एसएसपी ने 12 अगस्त 2017 को जिलाधिकारी को जानकारी दी थी कि सृजन घोटाला में संलिप्तता पाए जाने पर राकेश कुमार झा को गिरफ्तार कर विशेष केंद्रीय कारा भेजा गया है। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
राकेश कुमार झा पर आरोप है कि विद्युत तापगृह पीरपैंती परियोजना के 73 करोड़ 69 लाख 44 हजार 275 रुपये का अलग-अलग चेक निर्गत कर कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में राशि जमा होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
बैंक में राशि जमा नहीं होने के बावजूद राशि होने की झूठी बात कही गई। जांच में राकेश पर लगे सभी नौ आरोपों को सही पाया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने राकेश को बर्खास्त कर दिया। इस मामले की सीबीआइ जांच भी की जा रही है। अपर समाहर्ता के यहां सुनवाई पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
राकेश कुमार झा पर नौ आरोप
राकेश पर नौ आरोप लगाए गए हैं। इनमें से हेराफेरी सहित सभी आरोपों को सही पाया गया है। आशा व्यक्त की जा रही है कि इस माह के अंत तक रिपोर्ट तैयार कर स्थापना शाखा को भेज दी जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर राकेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।