नई दिल्ली: ग्राहकों के लिए प्रतिभूति बाजार में लेनदेन के लिए पंजीकरण करना आसान बनाने के लिए, सेबी ने शुक्रवार को केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) में जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुव्यवस्थित किया।
1 सितंबर से 90 दिनों के अंदर रिकॉर्ड होंगे वेरिफाइ
सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सभी मौजूदा ग्राहकों के रिकॉर्ड, जिनका केवाईसी, आधार के अलावा आधिकारिक तौर पर किसी वैध दस्तावेजों से पूरा हो चुका है, 1 सितंबर, 2023 से 90 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापित किया जाएगा।
केवाईसी के बाद मिलेगी ये अनुमति
सेबी ने कहा कि निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार में लेनदेन में आसानी के लिए, ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया पूरी होते ही बिचौलियों के साथ खाता खोलने और प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके बाद, जोखिम प्रबंधन ढांचे के एक हिस्से के रूप में, केआरए केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त होने के दो दिनों के अंदर सभी ग्राहकों के पैन, नाम और पते जैसी विशेषताओं को सत्यापित करेंगे। इसके अतिरिक्त, केआरए ग्राहक के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सत्यापित करेगा
ऐसे ग्राहकों को नहीं मिलेगी बाजार में ट्रांजैक्शन करने की अनुमति
सेबी ने अपने सर्कुलर में बताया कि जिन ग्राहकों के मामले में, रिकॉर्ड वेरिफाई नहीं होगी उन्हें प्रतिभूति बाजार में तब तक आगे लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि रिकॉर्ड वेरिफाइ नहीं हो जाता।
सेबी ने अनुरोध किया कि केआरए, बाजार नियामकों के परामर्श से, संयुक्त रूप से तंत्र विकसित करें और पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं के पहलुओं का विवरण देने वाली लगातार आंतरिक नीतियों का पालन करें।
क्या होता है KYC?
केवाईसी का मतलब ‘अपने ग्राहक को जानें’ होता है, जो किसी संस्थान के लिए पुष्टि करने और इस तरह ग्राहक की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए ग्राहक को विभिन्न उपकरणों में निवेश करने से पहले सभी केवाईसी दस्तावेज जमा करना होता है।
आरबीआई द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों को किसी भी वित्तीय लेनदेन को करने का अधिकार देने से पहले सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया करना अनिवार्य है।