मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में चोरी बहुल इलाकों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कंपनी द्वारा सीधे लाईन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली के प्रयास तेज करते हुए बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने के साथ ही बकायादार उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज कराने एवं खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी संदर्भ में जिला दण्डाधिकारी मुरैना द्वारा कंपनी द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए मुरैना जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग करने से होने वाली घातक विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मुरैना जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा प्रतिबंधित तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर मुरैना ने कहा है कि बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।