नई दिल्ली. मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिना ब्रांड वाले आटे पर जीएसटी (GST) समाप्त कर दी गई है. वहीं, मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. आज यानी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
बैठक में मोलेसिस (Molasses) यानी गुड़, शीरा, खांड और राब पर भी GST को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है. जीएसटी काउंसिल ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST को भी हटा लिया है. इस पर पहले 5 फीसदी फीसदी टैक्स लगता था. GST काउंसिल ने अपनी 52वीं बैठक में यह भी फैसला किया है कि मानवीय इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी ENA को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा. इसकी बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार काउंसिल ने राज्यों को दे दिया है. वहीं, इंडस्ट्रीयल ईएनए पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसी तरह सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला भी बैठक में हुआ है.
जीएसटीएटी सदस्यों की आयु सीमा बढ़ी
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी. इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी.
सितंबर में जीएसटी से ₹1.63 लाख करोड़ मिले
सरकार को सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.63 लाख करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिले हैं. ये एक साल पहले यानी सिंतबर 2022 के मुकाबले 10.2 फीसदी ज्यादा है. पिछले साल सितंबर में तब GST से 1.47 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे. अगस्त 2023 में सरकार ने 1.59 लाख करोड़ रुपए और जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया था.