ब्यूरो चित्रकूट




चित्रकूट। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 11.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 636/2011 धारा 279,337,338,427 भादवि0 व 184 एमवी0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र कुंजबिहारी निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
