न्यायालय ने मुकदमे की पैरवी में दोनो पुत्र 8/1में तनवीर 8/2 में तौकीर को बनाया पार्टी
मृतक भूतपूर्व फौजी परिवार के साथ, अन्याय कर रहा पालिका प्रशासन
ब्यूरो चीफ महोबा।
महोबा रेलवे स्टेशन प्रांगण के बाहर बनी दुकान में नगर पालिका द्वारा नोटिस चस्पा कर दो दिवस के अंदर दुकान खाली करने के निर्देश देने का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित ने नगर पालिका द्वारा किए जा रहे माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को लेकर प्रशासनिक अमले को भी पहले ही स्टे ऑर्डर की कॉपी लगा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन लगातार नगर पालिका परिषद द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बता दे पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया की उसकी मृतक मां शाहिदा खातून पत्नी इस्माइल खान(भूतपूर्व सैनिक) निवासी फतेहपुर बजरिया महोबा के पुत्रगण हैं श्रीमती शाहिदा खातून की दुकान संख्या नगर पालिका में तीन और माननीय न्यायालय में आठ नंबर रेलवे स्टेशन प्रांगण की बाहर स्थित है जिसमें प्राधिकरण काबिज होकर चाय नाश्ता की दुकान करते चले आ रहे हैं इसके संबंध में माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी महोबा में वाद संख्या 90 सन 2016 मुमताज अहमद आदि बनाम भारत संघ आदि विचाराधीन है जिसमें वादीगणो को माननीय न्यायालय से स्टे का आदेश प्राप्त है जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 8 /9/ 2016 को यह आदेश किया कि वर्तमान में यह निश्चित नहीं है कि विवादित स्थल का वास्तविक स्वामी नगर पालिका परिषद महोबा है अथवा रेलवे महोबा है यह स्वीकृत तत्व है कि विवादित स्थल पर वादीगण काफी अर्शा पूर्व से अपनी दुकान रखकर अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं उपरोक्त तथ्य परिस्तिथियों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि विवादित स्थल की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उभय पक्ष विवादित स्थल पर यथा स्थिति बना रखें और उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन ना करें उपयोग के आधार पर उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि विवादित स्थल पर वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखें पीड़ित ने बताया कि उक्त आदेश की जानकारी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महोबा सहित जनपद के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और सदर एसडीएम जितेंद्र कुमार को पत्राचार के माध्यम से दी जा चुकी है इसके बावजूद भी नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए दुकान नंबर 3 और न्यायालय में दर्ज दुकान नंबर 8 में दुकान खाली करने का एक नोटिस चश्मा कर दिया गया है एवं दो दिनों में दुकान को खाली करने का आदेश किया गया है पीड़ित ने आरोप लगाया है कि माननीय न्यायालय के आदेशों को व्यक्तिगत एवं रजिस्टर डाक सेवा करने के बावजूद भी नगर पालिका के जिम्मेदार एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसे जबरन दुकान से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है प्रार्थी तनवीर एवं तौकीर द्वारा शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिगणों की आय का स्रोत समाप्त हो जाएगा और परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकेगा उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय इस्माइल खान भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और उनकी माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है भूतपूर्व सैनिक के परिवार के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैया बड़ा दुखदाई है।
भूतपूर्व फौजी का बड़ा बेटा पीड़ित तनवीर छोटा बेटा तौकीर ने जनपद के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को मामले में दखल देकर न्याय की गुहार लगाई है और न्यायालय के स्टे यथास्थिति का पालिका को पालन करने की बात कही है।