नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ट्रांसजेंडर कल्याण उपायों में नौकरी के आवेदन पत्रों में तीसरे लिंग की श्रेणी रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इनके लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अलग शाैचालय भी बनाए जाएंगे। संबंधित विभागाें को इससे संबंधित प्रतिधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और 20 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
भेदभाव-विरोधी सेल की स्थापना आदेश
ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के तहत दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने हर जिले में एक भेदभाव-विरोधी सेल की स्थापना का आदेश दिया है।
दिल्ली में ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए जिला कार्यालयों, प्रशासन, संपत्ति और अन्य जैसे विभागों को सिफारिशों का एक सेट दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रांसजेंडरों के लिए भेदभाव-विरोधी सेल में तीन सदस्य होंगे और उनमें से कम से कम एक महिला या ट्रांसजेंडर होनी चाहिए।
समयबद्ध तरीके से दस्तावेज़ का सत्यापन
भर्तियों के संबंध में दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान शाखा पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से दस्तावेज़ को सत्यापित करने और स्वीकार करने की सलाह दी गई है, भले ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम या फोटो मूल दस्तावेजों से भिन्न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार के पास ट्रांसजेंडर का प्रमाणपत्र प्राप्त हो।