ब्यूरो चीफ महोबा।
महोबा। श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा,पलाश बंसल के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक- 07.10.2024 को अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा द्वारा सोने-चांदी के जेवर व मोबाइल की छिनैती की घटना में आरोपी 02 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष के कारावास व 51 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
विवरण निम्नवत है:-
थाना चरखारी में छिनैती की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं० 946/14 धारा 394 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके पास से छीनी गई सम्पत्ति सहित अवैध तमंचा/कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई तथा क्रमशः मु.अ.सं. 1010/14, मु.अ.सं. 1011/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु.अ.सं. 1013/14 धारा 41/411/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों को क्रमशः 07-07 वर्ष कारावास व 30 हजार ₹ एवं 21 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।