सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। यह नोटिस बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर भेजा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अफजाल अंसारी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अफजाल ने मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई हुई। अफजाल गाजीपुर से निवर्तमान सांसद हैं। उन्होंने गैंगस्टर मामले दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की । थी। वहीं अफजाल अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि अफजाल अंसारी क्षेत्र की जनता के हर सुख- दु:ख में हमेशा से शमिल रहे। वह सात बार चुनाव जीत चुके हैं। अफजाल को दूसरे किसी भी आपराधिक मामले में कोई सजा नहीं हुई है। यह पहला मामला है, जिसमें सजा हुई है।
चार साल की सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गयी थी। यदि अफजाल की दोषसिद्ध पर रोक लगती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।