लखनऊ। बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने जा रही है। आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक चलते वाली योजना को तीन खंडों में लागू किया जाएगा।
योजना के तहत, बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकेंगे। बकाए को किश्तों में अदा करने की सुविधा भी मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की घोषणा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए आठ नवंबर से ओटीएस योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि 54 दिनों तक तीन खण्डों में योजना लागू होगी। पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक चलेगा।
70 से 100 प्रतिशत की छूट
शर्मा ने बताया कि एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा पहले व दूसरे चरण में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट रहेगी।
इसी तरह पहले दो चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर 90 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक देने पर 80 प्रतिशत तथा उसके बाद भुगतान करने पर 70 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी।
किश्तों में भुगतान करने का विकल्प
उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन किस्तों को विलंब से जमा करने की भी अनुमति होगी। लगातार दो किस्तें विलंब से नहीं जमा की जा सकेंगी। छह किस्तों में भुगतान करने के मामले में विलंब से जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
31 अक्टूबर तक के मूल बकाए पर मिलेगी छूट
ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं (किसानों) को छोड़कर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर तक मूल बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। निजी नलकूप के मामले में छूट 31 मार्च तक के देय सरचार्ज में रहेगी।
मूल बकाए का 30 प्रतिशत होगा जमा
छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। पंजीकरण विभागीय कार्यालयों के अलावा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी भी कैश काउंटर से कराया जा सकेगा।
ऑनलाइन भी होगा पंजीकरण
विभागीय वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। वेबसाइट के जरिए बिल संशोधन का भी अनुरोध किया जा सकेगा। वेबसाइट पर संशोधित बिल देख छूट के साथ बकाए के भुगतान की सुविधा भी रहेगी।
बिजली चोरी, अनियमितता और कोर्ट में लंबित मामलों में भी मिलेगा लाभ
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।
बकाएदारी पर स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा।
आरसी वाले उपभोक्ताओं को लिए अलग नियम
जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे लेकिन उन्हें डीएम को देय कलेक्शन चार्ज अलग से जमा करना होगा।
मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना लाभ उठाते हुए बकाए को जमा कर दें। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से ओटीएस संबंधी सभी डिस्कॉम को आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 2021 के बाद ओटीएस योजना को फिर लागू किया गया है।