बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर अपमानजनक FB पोस्ट करने वाले को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। पुलिस के बताया कि दोषी व्यक्ति का नाम फैज राशिद है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। बेंगलुरु के कचरकनहल्ली निवासी राशिद फरवरी 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। इससे पहले उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।
फैज राशिद को 14 फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जो उस समय इंजीनियरिंग कोर्स के थर्ड-सेमेस्टर में था। जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले को उसने फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसमें इस कायराना हरकत को सेलिब्रेट किया गया था। आरोपी को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने की मांग को कोर्ट सोमवार को खारिज कर दिया।
आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं: कोर्ट
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पुलवामा अटैक को लेकर पोस्ट किए। उसने पुलवामा अटैक के महान शहीदों की मौत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए आरोपी की ओर से किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है।’
राशिद पर इन धाराओं के तहत मामला
मालूम हो कि पोस्ट हड़कंप मचने पर राशिद का फोन जब्त कर लिया गया था और फॉरेंसिक साइंस लैब में इसकी जांच हुई थी। चार्जशीट में फैज राशिद के खिलाप IPC का धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124A (देशद्रोह), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 13 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
भारत ने पाक के भीतर की थी जवाबी कार्रवाई
पुलवामा में 14 फरवरी 2019 के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। करीब एक पखवाड़े बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया था। सरकार ने आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख नेता और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मकतब अमीर, मुजाहिद भाई और मुहम्मद भाई के नाम से जाना जाने वाला आलमगीर (39) पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में शामिल था।