आरोपी पति को उम्रकैद:बच्चों के सामने कर दी थी हत्या; भागते समय रिश्तेदारों ने देखा तो शक हुआ
चरित्र शंका करने पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी ने अपने नाबालिग बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में सबसे अहम नाबालिग बेटे की गवाही बनी। प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी GP मनोज पलिया ने की।
पूरा मामला लगभग 6 महीने पुराना है। अगस्त 2022 में चरित्र पर शंका के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी का पत्नी से पहले काफी देर तक विवाद हुआ था। इसके बाद वह गुस्से में आग-बबूला हो गया और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर से भाग निकला था। आरोपी 5 किमी दूर तिल्लीखेड़ा के पास पैदल जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदार मिले तो उन्हें देखकर दौड़ लगा दी। रिश्तेदारों का शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी तो आरोपी को दबोचा गया।
बच्चों ने सोचा मां बेहोश हैआरोन के पठार मोहल्ला निवासी प्रीति लोधा का विवाह धरनावदा थाना क्षेत्र के गांव महू में शैतान सिंह से हुआ था। दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसलिए 3 माह से आरोपी शैतान अपनी ससुराल में ही रह रहा था। बुधवार सुबह उसका पत्नी से विवाद हुआ, इसी दौरान उसे गला दबा दिया। महिला के 2 बच्चे हैं, इन्हीं के सामने माता-पिता का विवाद हुआ। हालांकि बच्चों ने भी बीच-बचाव किया, लेकिन शैतान ने किसी की न सुनी।
आरोपी अपनी पत्नी के ऊपर बैठ गया और दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी। महिला की मौके पर मौत हो गई, बच्चे यह समझते रहे कि मां बेहोश हो गई है। इसलिए वह अपने नाना-नानी का इंतजार कर रहे थे। आरोपी वारदात के बाद भाग निकला, रास्ते में तिल्लीखेड़ा के पास उसे रिश्तेदार बाइक से मिले तो उसने देखकर दौड़ लगा दी। महिला के रिश्तेदार को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और महिला के घर पर कॉल किया तो पता चला प्रीति की हत्या कर यह भागा है।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी शैतान सिंह को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया।