नई दिल्ली: आप अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर यह देख सकते हैं कि कौन से प्रॉजेक्ट में फ्लैट लेने पर रजिस्ट्री होगी। कौन से प्रॉजेक्ट में बिल्डर बकाया न जमा करने पर अथॉरिटी का डिफॉल्टर है। अधूरे प्रॉजेक्ट और अगर ऑक्युपेंसी-कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं तो उनकी भी जानकारी ऑनलाइन हो गई है। दावा है कि अब बिल्डर फ्लैट बायर्स को गुमराह नहीं कर पाएंगे।
12 प्रॉजेक्ट में पूरा हो चुका निर्माण
ऑनलाइन की गई जानकारी मुताबिक, शहर में 12 ऐसे ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट हैं जिनमें निर्माण पूरा हो चुका है। ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट भी अथॉरिटी जारी कर चुकी है। ये बिल्डर अथॉरिटी का बकाया भी जमा कर चुके हैं। यहां रजिस्ट्री भी ओपन है। इसी तरह 16 बिल्डर प्रॉजेक्ट में अथॉरिटी का कोई भी बकाया नहीं है और रजिस्ट्री भी चल रही हैं। वहीं, 21 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट ऐसे हैं जिनमें काम पूरा हो गया है, लेकिन बिल्डर अथॉरिटी का बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। अथॉरिटी ने इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें अगर कोई फ्लैट लेता है तो रजिस्ट्री के लिए अथॉरिटी तब तक नहीं तैयार होगी जब तक बिल्डर बकाया जमा कर इस सूची से बाहर नहीं जाता। प्रॉजेक्ट के नाम वेबसाइट पर हैं। इसी तरह 29 प्रॉजेक्ट में काम अधूरा है और रजिस्ट्री नहीं हो रही है।
12 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट एनसीएलटी में
अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन की गई जानकारी के मुताबिक 15 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट जुड़े मामले एनसीएलटी में विचाराधीन हैं। आगे जैसे कोई निर्णय आएगा उसे अथॉरिटी लागू करवाएगी। आईआरपी की निगरानी में ही रजिस्ट्री व अन्य कामकाज होंगे।