ब्यूरो उन्नाव
उन्नाव। उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने वाहन स्वामियों को सहूलियत देने का मन बनाया है। ऐेसे वाहन मालिक जिनका टैक्स बाकी है उन्हें विभाग उस टैक्स पर लगे शत-प्रतिशत जुर्माने से मुक्ति देगा। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए यह लाभ केवल 6 नवंबर से 5 फरवरी तक वाहन स्वामियों को मिलेगा। एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि अभी तक 70 आवेदन आए है जिसमें अभी तक 18 लाख रुपए जमा हुआ है। बता दे कि परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को पत्र जारी करके एक मुश्त समाधान योजना के तहत पुराने बकाए टैक्स वाले वाहनों पर बने जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने का आदेश दिया है। योजना के तहत 6 नवंबर 2024 से पहले टैक्स बकाए के दायरे में आने वालों को लाभ दिया जाएगा। योजना तीन माह 6 नवंबर से 5 फरवरी तक लागू रहेगी। इस बीच आने वाले वाहन स्वामियों को ही योजना का लाभ देना तय है। इसके लिए वाहन स्वामी या फिर विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी को तिपहिया व हल्के वाहन (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क 2 सौं रुपए और अवशेष वाहनों के लिए आवेदन शुल्क 5 सौं की धनराशि के साथ देना होगा। निर्धारित अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन से आदेश मिलने के बाद जिले स्तर पर टैक्स बकाए वाले वाहन स्वामियों को इसका लाभ उठाने के लिए पत्र जारी किया गया है। तीन माह तक योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। 6 नवंबर से पहले बकाए के दायरे में आने वाले वाहन स्वामी लाभ ले सकते हे। इस लाभ में अभी तक 70 आवेदन आए है, जिसमे 18 लाख रुपए जमा कराए जा चुके है। आगे लोगो से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाभ का फायदा लेकर अपना बकाया टैक्स जमा कर दे जिसकी अंतिम तिथि 5 फ़रवरी है इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।