लखनऊ: शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अनुपस्थिति की स्थिति में उनकी जब्त संपत्तियों को भगोड़ा अधिनियम के तहत नीलाम कर निवेशकों को राशि लौटाई जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी निवेशकों से अपील की है कि वे कंपनी की धोखाधड़ी के संबंध में अपने दस्तावेज कोर्ट में जमा करें।