दीपोत्सव के बाद घरों से निकलने वाले कूड़े में कुछ स्थानों पर आग लगाये जाने की घटनाओं को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए सख्त हिदायद दी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कूड़े में आग लगाई तो उस पर भरी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि प्रतिंबध के बाद भी कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौके पर कूुड़ा जलाते पकड़े जाने पर एनजीटी नियमों के तहत पांच से पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा।




दीपोत्सव पर आतिशबाजी आदि चलाये जाने के कारण शहर की आवोहवा और भी प्रदूषित हो गयी है। कचरे में आग लगाकर कुछ लोग इस समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं। आज भी कुछ स्थानों पर कूड़े में आग लगाये जाने की सूचनाएं मिलनेपर नगर निगम अपने वाहन भेज कर आग को बुझवाया है। हवा को एयर क्वालिटी को मेंनेटेन रखने के लिए नगर निगम मेकेनिकल स्वीपिंग कराने के साथ ही वाटर स्प्रिकलिंग करा रहा हेै। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी जेडएसओ, एसएफआई और इंस्पेक्टरों को आदेश दे दिये हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखंे। खुले में कूड़ा जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें।
खुले में कूड़ा जलाने पर है प्रतिबंध
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एनजीटी ने देशभर में खुले में कचरा जलाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगरा ताज ट्रिपेजियम जोन में आता है। ताजमहल के पचास किलोमीटर की परिधि में कूड़ा नहीं जलाया जा सकता है। खुले में कचरा जलाये जाने पर पांच हजार से पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।
पूरे शहर में कराया जा रहा पानी का छिड़काव
हवा की सेहत में सुधार के लिए नगर निगम अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रहा है। पूरे शहर में आठ मेकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से लगातार सफाई कराई जा रही है जिससे सड़कों पर धूल के कण न उडें। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग मषीनों से पानी का छिड़काव और डिवायडरों की धुलाई कराई जा रही है। नगरायुक्त स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं

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