नई दिल्ली:बजट 2023 (Budget 2023) से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत दी है। सरकार ने लोगों को रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यूम भीम यूपीआई (BHIM UPI) पर टैक्स में राहत दी है। सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई पर बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन पर टैक्स राहत दी है। अब इसपर जीएसटी (GST)नहीं लगेगा। आपको बता दें कि सरकार ने इस चालू वित्त मंत्र में रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 26 हजार करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया है, ”जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा।” यूपीआई ने अकेले दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है।