डिजिटल अपराध, कार्यस्थल सुरक्षा और बाल संरक्षण पर हुआ व्यापक विमर्श
न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में 70 प्रतिभागियों क
हमीरपुर ।
साइबर विधि’ एवं ‘पॉश अधिनियम 2013’ विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य एवं सफल आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर तथा गैर सरकारी संस्था जन साहस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार राय द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आमजन को साइबर कानूनों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि प्राप्त कानूनी जानकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं।
कार्यशाला में जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने साइबर विधि, पॉश अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इनके व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, ओटीपी चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी व डीपफेक के खतरों से अवगत कराते हुए बचाव के उपाय बताए तथा cybercrime.gov.in पोर्टल के उपयोग पर जोर दिया। जन साहस संस्था द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कुल 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें समापन सत्र में प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।







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