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हेट स्पीच देश के ताने-बाने और लोगों की गरिमा पर चोट, तेजी से कार्रवाई करें राज्य वरना… सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा डोज

चर्चा आज की
Last updated: April 29, 2023 11:17 am
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चर्चा आज की
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने वाला ‘गंभीर अपराध’ है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को निर्देश दिया कि वे स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करें, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकारें नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।

Contents
  • तो हिचकिचाहट कोर्ट की अवमानना होगी
  • हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं
  • 2022 के आदेश को लागू किया जाएगा
  • पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तो हिचकिचाहट कोर्ट की अवमानना होगी

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना और उचित कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से परे अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए ये बात कही। पीठ ने जोर देकर कहा मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि अदालत ने पिछले साल जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए अभद्र भाषा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने का आदेश पारित किया था।

हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों जज अराजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी, या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है। पीठ ने कहा कि हम केवल देश के संविधान और कानूनों को जानते हैं.. हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहें.. हम जो भी आदेश पारित करते हैं, वह हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जब वकील ने देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के उदाहरणों का हवाला दिया, तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा: राजनीति में मत लाओ। यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है, तो हम इसमें पक्षकार नहीं होंगे..हमने कहा हमारे आदेश में, चाहे वह किसी भी धर्म का हो (कार्रवाई होनी चाहिए), आपको और क्या चाहिए।

2022 के आदेश को लागू किया जाएगा

पीठ ने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा । पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उसके 21 अक्टूबर, 2022 के आदेश को धर्म के बावजूद लागू किया जाएगा। इसने कहा कि यह व्यापक सार्वजनिक भलाई और कानून के शासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के खिलाफ याचिकाओं पर विचार कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि अदालत ने पुलिस को स्वत: कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो यह अवमानना होगी। मेहता ने कहा कि इस मामले में सभी राज्यों को शामिल होने दीजिए। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी तुरंत यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध को आकर्षित करती है, तो बिना किसी शिकायत के मामले दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पिछले साल, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन भाषणों को देश के लिए चौंकाने वाला बताया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना मानी जाएगी। शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं में से एक ने शुरू में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खिलाफ निर्देश मांगा था।

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