फरीदकोट। वर्ष 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े दोनों केसों की शनिवार को जेएमआइसी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपितों में से पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ही उपस्थित रहे, जबकि बाकी सभी ने अपनी हाजिरी माफ करवाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपितों की सभी याचिकाओं को रद करते हुए चालान को कमिट कर सेशन कोर्ट में भेज दिया।




21 नवंबर से जिला व सत्र न्यायालय में होगी सुनवाई
अब कोटकपूरा गोलीकांड केस की सुनवाई 21 नवंबर से जिला व सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में होगी। उल्लेखनीय है कि कोटकपूरा गोलीकांड केस से संबंधित दोनों एफआइआर की जांच एडीजीपी एलके यादव की अगुआई वाली एसआइटी कर रही है।
उन्होंने इसी साल 24 फरवरी को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के अलावा छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करीब सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसके बाद एसआइटी ने क्रमश: 25 अप्रैल व 28 अगस्त को 2,400 व 2,500 पेज के अनुपूरक चालान पेश किए। इसके बाद एफआइआर नंबर 192 में 16 सितंबर को महज 22 पृष्ठों का चौथा चालान पेश किया गया।

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