उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के माध्यम से उन बच्चों और किशोरों को संबल प्रदान किया जा रहा है जिन्होने अपने माता-पिता या कानूनी अभिवावकों को खो दिया है। शासन का संकल्प है कि संशाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे की शिक्षा और परवरिश में बाधा न आये।
योजना के अन्तर्गत पात्रता एवं लाभ- योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रू0-2500/-प्रतिमाह की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसकी मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं-18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनो अथवा माता या पिता किसी एक को अथवा अपने कानूनी अभिवावक को खो दिया हो। 18 से 23 वर्ष के किशोर/युवा जिन्होने कोविड या अन्य किसी भी कारण से अपने माता-पिता, दोनो अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिवावक को खो दिया है ऐसे किशोर जिन्होने कक्षा-12 तक की शिक्षा पूर्ण कर ली है, और वर्तमान में किसी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक (ग्रेजुएट) डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करनें हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता की श्रेणी में आयेगें।
आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया- ऐसे समस्त बच्चे स्वयं, उनके माता या पिता अथवा संरक्षक लाभ प्राप्त करनें हेतु पोर्टल (https://mbsyup.in/) के माध्यम से आनलाइन करते हुए समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित कार्यालय उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में हार्ड कांपी जमा करना सुनिश्चित करें।
योजनान्तर्गत आवश्यक अभिलेख-माता-पिता/अभिवावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे किशोरों/युवाओं के लिये शिक्षण संस्थान का परिचय पत्र या प्रवेश रसीद।
साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान समय में जनपद स्तर में पात्रता की श्रेणी में आने वाले कुल 573 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमास की किस्त के रूप में मु0-42,97,500/-रू0 सीधे लाभार्थी के खाते में प्रेषित की गई है।





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