ग्यारह लाख अतिरिक्त की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
पीडि़त युवती की तहरीर का एसपी ने लिया संज्ञान, एफआईआर दर्ज
ललितपुर। आईटीआई कॉलेज बानपुर रोड महरौनी में रहने वाली दिव्या पुत्री स्व.पूरनलाल साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एफआईआर काउण्टर सेल में शिकायती पत्र देते हुये एसपी को अवगत कराया कि उसकी शादी मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर अंतर्गत ए.बी.रोड मोहाना थाने के पास रहने वाले भूपेन्द्र राठौर पुत्र राकेश राठौर के साथ तय हुयी थी। बताया कि शादी को लेकर विगत 12 नवम्बर की रात में उसके घर लड़के वाले सपरिवार आये और रोका कार्यक्रम हुआ। आरोप है कि भूपेन्द्र के परिजनों ने कार्यक्रम उपरान्त बुलट गाड़ी लेने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की, जिस पर उसने उक्त दो लाख रुपये परिजनों के समक्ष दे दिये। बताया कि उक्त लोगों ने 17 नवम्बर को शादी व्यवस्था के लिए उसे परिजनों सहित ग्वालियर बुलाया, जहां बुलाकर शादी समारोह आयोजन के लिए 3 लाख रुपयों की मांग की गयी, जिसे भी पूरा किया गया। पीडि़ता ने आगे बताया कि 22 नवम्बर को जब उसकी बात भूपेन्द्र राठौर से हुयी तो उसने पीडि़ता से 11 लाख रुपयों की मांग की, जिसे देने में असमर्थता व्यक्त करने पर उक्त लोग आग बबूला हो गये और कहने लगे कि 11 लाख रुपये नहीं दिये तो शादी नहीं होगी। पीडि़ता ने बताया कि उसे गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। पीडि़ता ने यह भी बताया कि उसके साथ भूपेन्द्र ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स पर कई बार बात की। पीडि़ता ने बताया कि भूपेन्द्र के साथ रानी राठौर, राहुल राठौर गोलू, विमला पत्नी राकेश, मनोज ने भी धमकाते हुये परेशान किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुये एसपी ने मामला दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिये। कोतवाली पुलिस ने एसपी के आदेश पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 351 (2) व 85 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।





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