आपराधिक प्रवृत्ति के 01 व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर।
हमीरपुरः जनपद को अपराध मुक्त व भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के 01 व्यक्ति पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई का क्रम जारी रखा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के आपराधिक किस्म के 01 व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है।
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी द्वारा गोविन्द यादव पुत्र स्व0 रामसनेही, निवासी खडेहीजार, थाना विवांर, जनपद हमीरपुर के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला बदर किए गए इन 01 व्यक्ति को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें। जनपद से बाहर जहां वह निवास करेंगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देंगे, साथ ही वहां पर किसी प्रकार शस्त्र या हथियार लेकर नहीं चलेंगे।
इस आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को एक-एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को प्रेषित की गयी हैं। जिलाधिकारी ने 01 प्रकरण में पाया कि इनकी गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की हैए इसलिए इनका स्वतंत्र रहना लोकहित में नहीं है।
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