राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन के सम्बन्ध में तथा दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप से सफल बनाने हेतु राकेश कुमार त्रिपाठी, जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट की अध्यक्षता में आज दिनांक 02.07.2025 को समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुयी।
इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान, जो 01.07.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, के सफल आयोजन हेतु अपने-अपने न्यायालय में लम्बित एेसे वाद जिनमें सुलह की सम्भावना हो, को अधिकाधिक संख्या में मध्यस्थता केन्द्र में सन्दर्भित करने की अपेक्षा की गयी।
वर्णिका शुक्ला सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण हेतु बल दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 NI Act, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक/वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व/चकबन्दीवाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूलीवाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान/लघु आपराधिक वादों, श्रमवाद,प्री-लिटिगेशन के माध्यम से एेसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित वादों की नोटिसों के तामीला अधिक से अधिक संख्या में कराने हेतु विशेष बल दिया गया।
उक्त बैठक में कृष्ण यादव पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,राकेश कुमार यादव प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अनुराग कुरील प्रथम अपर जिला जज, राममणि पाठक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० चित्रकूट, नीरज श्रीवास्तव अपर जिला जज, रेनू मिश्रा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, नीलू मैनवाल अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, रवि कुमार दिवाकर अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० न्यू०, राकेश कुमार भारती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिन कुमार दीक्षित सिविल जज सी०डि०,इला चौधरी सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी०, सैफाली यादव सिविल जज (जू०डि०), विदिशा भूषण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, अंजलिका प्रियदर्शिनी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अंशुमान यादव न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर उपस्थित रहे।






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मुलताई में कुछ बैंक, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं, तथा कुछ लोगों ने पार्किंग के लिए जगह बहुत कम दी है। जो वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे ग्राहको को वाहन खड़े करने में बहुत परेशानी होती है। आखिर बिना पार्किंग के बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं। ये तो नियमों का उल्लघंन हो रहा है। सड़क किनारे वाहन खड़े करने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार दुर्घटना तक हो जाती है। सरकारी जमीन पर वाहन खड़े हो रहे हैं । जबकि जिस भवन मे बैंक संचालित होती है उसकी स्वयं की पार्किंग होना जरूरी है। मुलताई में संचालित सभी बैंकों की पार्किंग व्यवस्था की जांच होना चाहिए।
कुछ बेसमेंट बिना अनुमति के बने हैं। कुछ व्यावसायिक भवनों के नक्शे बिना पार्किंग दिए पास हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण कर लिया है। जांच होना चाहिए।
रवि खवसे, मुलताई (मध्यप्रदेश)
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