*आर०टी०ई० योजना के अंतर्गत निःशुल्क दाखिले हेतु आवेदन*
*गाजियाबाद।* बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1)ग के अंतर्गत दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के निःशुल्क दाखिले हेतु ऑनलाइन आवेदन जनवरी माह से प्रारंभ होने जा रहे हैं। पात्र बालक और बालिका के अभिभावक निम्न अभिलेख तैयार करवा लें।
दुर्बल वर्ग के अभिभावक वार्षिक आय 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, बच्चे के पिता का आधार कार्ड या वोटर कार्ड या कोई अन्य फोटो युक्त सरकारी प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं एक फोटो होना अनिवार्य है।
अलाभित समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिला, निराश्रित, बेघर या निशक्त बच्चे) के अभिभावक के पास संबंधित प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। अभिभावकों को अपने बैंक खाते की सूचना पोर्टल पर भरनी होगी।
शहरी क्षेत्र में रहने वाले अभिभावक अपने वार्ड में स्थित स्कूलों के लिए जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभिभावक अपनी ग्राम पंचायत में स्थित स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई अभिभावक फर्जी अभिलेखों का उपयोग करता है या गलत सूचना फॉर्म में भरता है तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अभिभावक आर टी ई योजना में दाखिले के लिए निम्न वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं- rte25.upsdc.gov.in अधिक जानकारी के लिए निम्न से संपर्क करें-
विकास खंड लोनी– नदीम 8851166179, विकास खंड रजापुर-रमन खान 9456906522, विकास खंड मुरादनगर-अमित कुमार 9012926897, विकास खंड भोजपुर-पवन तिवारी 9837171842, नगर क्षेत्र (मोहननगर जोन)–मुसब्बिर 8700750266, नगर क्षेत्र (विजय नगर जोन)-9810284244, नगर क्षेत्र (सिटी जोन) रोहित शर्मा-9310211911, नगर क्षेत्र (कविनगर जोन) पुष्पेंद्र-8





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