ब्यूरो चित्रकूट
चित्रकूट ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 04.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2019 धारा 376,452,506 भादवि0 व 4 पॉस्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त कल्लू पुत्र लखना निवासी कैमहापुरवा मजरा खरौध कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनाँक 16.06.2019 को एक वादिया द्वारा थाना मानिकपुर सूचना दी कि आरोपी अभियुक्त कल्लू पुत्र लखना निवासी कैमहापुरवा मजरा खरौध कोतवाली कर्वी ने घर में घुसकर उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 92/2019 धारा धारा 376,452,506 भादवि0 व 4 पॉस्को एक्ट बनाम कल्लू उपरोक्त पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 अशोक कुमार निगम द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 01.07.2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 19.07.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।


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